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हाईकोर्ट का फैसला, मार्च 2015 के बाद अप्रशिक्षित “नियोजित” शिक्षकों की नियुक्ति अवैध

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पटना: यह देखते हुए कि “अयोग्य शिक्षक शिक्षा की किसी भी प्रणाली के लिए अभिशाप हैं”, पटना उच्च न्यायालय ने 31 मार्च 2015 के बाद अप्रशिक्षित “नियोजित” शिक्षकों की नियुक्तियों को अवैध ठहराया है। हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन, और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और राजीव रॉय शामिल थे, ने बुधवार को 300 से अधिक इंट्रा-कोर्ट अपीलों का निपटारा करते हुए कहा कि भले ही उन्होंने 8 अगस्त, 2021 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, निर्धारित अवधि मौजूदा शिक्षा कानून के अनुसार वे समाप्त किये जाने योग्य हैं।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने माना कि अप्रशिक्षित “नियोजित” शिक्षक, जिन्हें 1 अप्रैल, 2010 और 31 मार्च, 2015 के बीच नियुक्त किया गया था, और जिन्होंने 8 अगस्त, 2021 को या उससे पहले सफलतापूर्वक न्यूनतम अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, काम करना जारी रख सकते हैं। अदालत ने कहा, अगर उनकी परीक्षाएं या परिणाम अनियंत्रित कारणों से रोक दिए गए हैं, तो शिक्षक अपनी सेवा जारी रख सकते हैं।

अपीलकर्ताओं में ज्यादातर प्राथमिक और उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के “नियोजित” शिक्षक शामिल थे, जिन्हें 2006 से पंचायती राज संस्थानों द्वारा नियुक्त किया गया था, उन्होंने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के एक सामान्य आदेश के खिलाफ गुहार लगाई थी कि सभी शिक्षक, उनकी तारीख और समय की परवाह किए बिना यदि वे 31 मार्च, 2019 को या उससे पहले अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

समदर्शी प्रियम
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समदर्शी प्रियम, पत्रकारिता के क्षेत्र मे पांच साल पहले बिहार से मुखिया जी पत्रिका से शुरुआत, नवभारत टाइम्स में स्वतन्त्र ब्लॉग लेखन, डिजिटल प्लेटफॉर्म इंसाइडर लाईव में सब-एडिटर। सतत सीखने की इच्छा बेहतर होने का साधन है।

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