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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, अवैध रोहिंग्या को भारत में बसने का अधिकार नहीं

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अवैध रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासियों को भारत में रहने और बसने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और न्यायपालिका उन लोगों को शरणार्थी का दर्जा देने के लिए एक अलग श्रेणी बनाने के लिए संसद और कार्यपालिका के विधायी और नीतिगत डोमेन में प्रवेश नहीं कर सकती है जो कि अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए सरकार ने एक हलफनामे में कहा कि एक विदेशी को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत केवल जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और उसे देश में निवास करने और बसने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

इसमें कहा गया है कि भारत यूएनएचसीआर शरणार्थी कार्डों को मान्यता नहीं देता है, जिसे कुछ रोहिंग्या मुसलमानों ने शरणार्थी स्थिति का दावा करने के आधार के रूप में उपयोग करने के लिए सुरक्षित किया है।

भारत पहले से ही पड़ोसी देश से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन से जूझ रहा है, जिसने कुछ सीमावर्ती राज्यों की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल को बदल दिया है। इसमें कहा गया है, “रोहिंग्याओं का भारत में अवैध प्रवास जारी रहना और भारत में उनका रहना, पूरी तरह से अवैध होने के अलावा, गंभीर सुरक्षा प्रभावों से भरा है।”

बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं के देश के विभिन्न हिस्सों में नकली/मनगढ़ंत भारतीय पहचान दस्तावेज प्राप्त करने, मानव तस्करी, विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के बारे में विश्वसनीय जानकारी है, जो आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।

समदर्शी प्रियम
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समदर्शी प्रियम, पत्रकारिता के क्षेत्र मे पांच साल पहले बिहार से मुखिया जी पत्रिका से शुरुआत, नवभारत टाइम्स में स्वतन्त्र ब्लॉग लेखन, डिजिटल प्लेटफॉर्म इंसाइडर लाईव में सब-एडिटर। सतत सीखने की इच्छा बेहतर होने का साधन है।

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