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भ्रामक विज्ञापन के मामले में SC ने बाबा रामदेव को खरी खोटी सुनाई, व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी किया

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित अवमानना कार्यवाही में कारण बताओ नोटिस का जवाब देने में विफल रहने पर प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट का यह फैसला बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने में विफल रहने के बाद आया है।

यह मामला पतंजलि आयुर्वेद पर भ्रामक विज्ञापन प्रसारित करने के आरोपों से संबंधित है, जिसके कारण बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की गई थी। कोर्ट के निर्देश के बावजूद उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख दो सप्ताह बाद निर्धारित की है, हालांकि विशिष्ट तारीख अभी तक निर्दिष्ट नहीं की गई है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि की खिंचाई की थी और उनके उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापनों पर अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया था। पतंजलि ने आश्वासन दिया था कि वे विज्ञापन वापस ले लेंगे।

इसके अतिरिक्त, शीर्ष अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद पर बीमारियों या स्थितियों से संबंधित कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 तहत पतंजलि के उत्पादों का विज्ञापन करने से रोक दिया।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, ‘भ्रामक विज्ञापनों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।’ अदालत ने यह भी कहा कि सरकार ने विज्ञापनों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया और “अपनी आँखें बंद करके बैठी है।” सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में पतंजलि आयुर्वेद को कई बीमारियों के इलाज के लिए उसकी दवाओं के बारे में विज्ञापनों में “झूठे” और “भ्रामक” दावे करने के प्रति आगाह किया था।

समदर्शी प्रियम
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समदर्शी प्रियम, पत्रकारिता के क्षेत्र मे पांच साल पहले बिहार से मुखिया जी पत्रिका से शुरुआत, नवभारत टाइम्स में स्वतन्त्र ब्लॉग लेखन, डिजिटल प्लेटफॉर्म इंसाइडर लाईव में सब-एडिटर। सतत सीखने की इच्छा बेहतर होने का साधन है।

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